आगरा. अगर आप कुत्ता पालने की सोच रहे हैं तो अपने परिवार के साथ-साथ पड़ोसी की भी सहमति लेना न भूलें. जी हां, नगर निगम अब ऐसा नियम लाने जा रहा है, जिसके तहत आपको कुत्ते का पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण भी तभी होगा जब आपका पड़ोसी आपको अनापत्ति देगा. दरअसल, नगर निगम अधिनियम में पालतू जानवरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, लेकिन शहर में अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं थी, लेकिन अब ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. जिसके बाद शीघ्र आगरा नगर निगम इस योजना को लागू करने वाला है.
नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि शहरों में लोग अलग-अलग जानवर पालते हैं. इनमें सर्वाधिक संख्या कुत्तों की होती है, लेकिन इनका नगर निगम में पंजीकरण नहीं कराते हैं. आगरा टीटीजेड क्षेत्र है, यहां जानवरों को लेकर बेहद सतर्कता बरती जाती है. खासकर शहर में संचालित तबेलों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं. इसलिए अब नगर निगम पालतू जानवरों को लेकर अधिनियम के प्रवाधानों के आधार पर स्थानीय नियमावली तैयार कर रहा है. इसके तहत अब इन जानवरों का पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा. प्रदेश के कई शहरों में पालतू जानवरों के पंजीकरण की व्यवस्था लागू है. उनका कहना है कि कुत्तों को लेकर अक्सर पड़ोसियों से विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है. ऐसे में उनके पंजीकरण के लिए पड़ोसी की सहमति लेना आवश्यक होगा. जल्द ये योजना धरातल पर उतरेगी.
अक्सर कुत्तों की वजह से पड़ोसियों से होता है विवाद
बता दें कि शहर में कुत्तों की वजह से पड़ोसियों में विवाद के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. कभी-कभी बात इतनी बढ़ जाती है कि थाने में मुकदमा लिखाने तक की नौबत आ जाती है. पिछले दिनों आगरा के शहीद नगर में इलाके में पड़ोसी के कुत्ते से परेशान एक युवक ने कुत्ते को गोली मार दी थी. यह घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद मामला थाने तक पहुंचा था और मुकदमा भी दर्ज हुआ था.
लगभग 30 हज़ार से अधिक हैं पालतू कुत्ते
शहर में एक अनुमान के मुताबिक करीब 30 हजार से अधिक पालतू कुत्ते हैं. इसके अलावा लोग घरों में बिल्ली, खरगोश आदि पालते हैं. शहर में कुत्तों की बिक्री और उनके लिए बनने वाले उत्पादों का कारोबार लागतार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब से जो भी व्यक्ति कुत्ता पालने की सोचेगा उसको सबसे पहले अपने पड़ोसी से कुत्ता पालने की NOC लेनी होगी, जो कि नगर निगम में दिखानी होगी.
निगम पहले शहर की सड़कों से आवारा जानवरों को हटाए
नगर निगम के इस नए नियम के बारे में जब हमने पैट लवर कार्तिक आनंद से बात की तो उनका कहना था कि हमारे पालतू जानवर हमारे घर में ही रहते हैं, और इसके लिए हमें पड़ोसी की परमिशन की जरूरत क्यों? नगर निगम पहले शहर की सड़कों से आवारा जानवर हटाये जो आये दिन लोगों को अपना शिकार बनाते है.
नए नियम के अनुसार राजिस्ट्रेशन के लिए ये है शर्तें
– पालने वाले को देने होंगे अपने दस्तावेज, सत्यापन होगा.-अपने पड़ोसी से लेना होगा कुत्ता पालने के लिए परमिशन लैटर, जिसे पड़ोसी का अनापत्ति पत्र माना जायेगा.-कुत्ते का फोटो और उसकी ब्रीड के बारे में भी जानकारी देनी होंगी।