कोरबा।कोरबा के पांच नगरीय निकाय क्षेत्रों और 33 चिन्हांकित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पिछले एक हफ्ते से जारी लाॅकडाउन कल एक अक्टूबर सुबह से खत्म हो जायेगा। परंतु आमजनों को घरों से बाहर निकलने पर कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन करना होगा। लाॅकडाउन खत्म होते ही एक अक्टूबर सुबह से ही जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर लगी रोक खत्म हो जायेगी और दुकानें तथा व्यावसायिक संस्थान रात्रि आठ बजे तक खुलें रहेंगे। पेट्रोल पंप तथा मेडिकल की दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुलेंगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज इस आशय के आदेश कलेक्टोरेट से जारी कर दिये हैं।

निर्देशकानिर्देश पालन नही करने वाले होंगे दंडित

ताला बंदी खत्म होने के बाद भी जिले वासियों को कोविड प्रोटोकाॅल का पूरी तरह पालन करना होगा। प्रोटोकाॅल के उल्लंघन पर सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिये जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत जुर्माना लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर एक सौ रुपये, होम क्वारेंटाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने पर एक सौ रुपये, दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर दो सौ रुपये जुर्माना किया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इंकार करने पर संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड सहिता, 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी। यदि किसी दुकान या व्यावसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान या व्यावसायिक संस्थान को आगामी सात दिन के लिए सील किया जायेगा।