कोरोना काल में भी अदालतों के चक्कर सलमान खान का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जोधपुर में फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े कांकाणी हिरण शिकार मामले व आर्म्स एक्ट मामले में सोमवार को जोधपुर जिला एवं सेशन जिला जोधपुर जज राघवेंद्र कच्छवाह की कोर्ट में सुनवाई लंबित थी। इसके तहत सलमान की ओर से उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत कोर्ट में मौजूद थे। इसके अलावा सरकार की ओर से पीपी मगाराम कोर्ट में मौजूद थे , जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा कि आगामी 28 सितंबर को मामले में बहस शुरू करनी है। साथ ही इस दौरान कोर्ट ने सलमान खान को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए।
सलमान खान की ओर से यह अपीलें है लंबित
आपको बता दें कि कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देव कुमार खत्री की कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सलमान की ओर से जिला एवं सेशन जिला जोधपुर कोर्ट में एक अपील पेश कर इस सजा को निरस्त करने की मांग की गई। इसके अलावा सलमान खान ने एक बार विभाग के अधिकारी के खिलाफ झूठी गवाही देने के मामले में अर्जी पेश की थी , जिस पर भी सुनवाई लंबित थी।
सरकार की ओर से यह अपील है लंबित
हिरण शिकार की घटना के दौरान सलमान खान के पास हथियार पाए गए थे, जिनका लाइसेंस अवधि पार हो चुका था। इसको लेकर सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज करवाया था जिस पर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी कर दिया था। अब इसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला एवं सेशन जिला जोधपुर जज की कोर्ट में एक अपील पेश की गई थी जिस पर सुनवाई लंबित थी।