कोरबा । जिले में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे साउंड बाक्स बजाने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत प्रदान कर दी गई है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोविड-19 गाईडलाईन का पालन करते हुए कोरबा जिला अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रमों में डी.जे. साउण्ड बाॅक्स बजाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
जारी दिशा-निर्देशानुसार डी.जे. साउण्ड बाॅक्स बजाते समय केवल दो छोटे साउण्ड बाॅक्स का उपयोग किया जा सकेगा। डी.जे. साउण्ड बाॅक्स किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जायेगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि दस बजे तक के लिए मान्य होगी। किसी भी वाहन में साउण्ड बाॅक्स रखने की अनुमति नहीं होगी। दो छोटे साउण्ड बाॅक्स अस्थाई रूप से स्टैण्ड में रखकर बजायें जा सकेगें। जारी दिशा निर्देशानुसार जिस क्षेत्र में डी.जे. साउण्ड बाॅक्स बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को इसकी पूर्व सूचना देना होगा। डी.जे. साउण्ड बाॅक्स बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना होगा।