बिलासपुर। सारंगढ़ नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश की अवमनाना पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाई कोर्ट के जस्टिस पी सैम कोशी ने आदेश के बाद भी नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारी को ग्रेच्युटी सहित अन्य देयकों का भुगतान नहीं करने के मामले में सारंगढ़ नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को न्यायालय की अवमानना नोटिस जारी किया है।
जयराम केशरवानी सारंगढ़ नगर पालिका में कार्यरत थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी सहित अन्य देयकों का भुगतान नहीं किया गया। इससे परेशान होकर उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका में सभी लंबित देयकों का भुगतान करने की मांग की गई। इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने शासन व नगर पालिका को आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को 90 दिन के भीतर सभी लंबित देयक राशि का भुगतान किया जाए। लेकिन, तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी उनके देयक राशि का भुगतान नहीं किया गया और हाई कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया गया। इस पर याचिकाकर्ता ने अपने वकील विनीत कुमार पांडेय के माध्यम से हाई कोर्ट में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की थी।