जगदलपुर– जिला उपभोक्ता आयोग ने फाइनेंस कंपनी पर अतिरिक्त वसूली के चलते 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही कंपनी द्वार वसूली गई अतिरिक्त राशि उपभोक्ता को वापस करने के साथ ही फाइनेंस की एनओसी देने के आदेश दिया।
मिली जानकारी के मुताबिक शहर के ऑटो चालक शिवनारायण सोनी ने हिंदूजा लिलैंड फाइनेंस लिमिटेड से ऑटो फाइनेंस करवाया था। आवेदक ने डाउन पेमेंट सहित सभी किश्तों की राशि का भुगतान कर दिया था। इसके बावजूद फाइनेंस कंपनी ने ऑटो चालक से 60 हजार रुपए अतिरिक्त वसूली की और उसे एनओसी भी नहीं दी। इसके बाद 31 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग भी की जा रही थी।
इससे परेशान होकर ऑटो चालक ने आयोग में शिकायत की। इस पर आयोग ने सुनवाई के दौरान माना कि ऑटो चालक कंपनी की सारी किश्तों का भुगतान कर चुका है और अतिरिक्त राशि का भुगतान भी उसके द्वारा किया गया है।
वहीं कंपनी यह प्रमाणित करने में असफल रही कि उसे ऑटो चालक से शेष राशि प्राप्त करनी है। ऐसे में सेवा में कमी के चलते कंपनी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश पारित किया गया। सुनवाई आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे व सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ ने की।