मुंबई। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa controversy in Maharashtra पढ़ने का ऐलान करने पर गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और तलोजा जेल में बंद उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर अदालत का फैसला आज सकता है।
बता दें कि दोनों पक्षों की कोर्ट नंबर 54 में एक गर्मागर्म बहस हुई और इस दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि राणा दंपती के केस में मसाला जोड़ना के लिए राजद्रोह की धारा लगाई गई है। वहीं सरकारी पक्ष ने इसे जान बूझ कर सरकार गिराने की साजिश करार हुए हुए जमानत का विरोध किया है।
सरकार की ओर से प्रदीप घरत और राणा की तरफ से आबाद पोंडा और रिजवान मर्चेंट ने पक्ष रखा है। इससे पहले 29 अप्रैल को हुई सुनवाई में मुंबई पुलिस ने राजद्रोह लगाने को लेकर अपना लिखित जवाब अदालत के सामने दाखिल किया है। अपने जवाब में पुलिस ने राजद्रोह की धारा को उचित बताया और कहा कि उसका बेजा इस्तेमाल नहीं किया गया है।