बिलासपुर। कोरोना महामारी के दौरान रायपुर जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर ढालूदास मनिकपूरी का ट्रांसफर बलरामपुर कर दिया गया था. इस ट्रांसफर पर रोक लगाने के लिए एसआई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. आज हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तबादला पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही स्थानांतरण नियम विरुद्ध और नीति का उल्लंघन मानते हुए डीजीपी डीएम अवस्थी को तत्काल जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
सब इंस्पेक्टर ढालूदास मनिकपूरी के वकील अभिषेक पाण्डेय ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर ट्रांसफर आदेश को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया कि सब इंस्पेक्टर याचिकाकर्ता पूर्व में साढ़े तीन वर्ष जिला कांकेर, जो कि अनुसूचित क्षेत्र है, उस जिले में अपनी सेवाएं दे चुका है. दोबारा अनुसूचित क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाना स्थानांतरण नीति का उल्लंघन है. इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 मई 2020 को जारी सर्कुलर में कहा गया था कि कोरोना महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे. केवल अतिआवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन के आधार पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे.
इसके बावजूद सर्कुलर का उल्लंघन करते हुए सब-इन्सपेक्टर दालूदास मानिकपुरी का स्थानांतरण बलरामपुर कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने रिट याचिका की सुनवाई के बाद कहा कि पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी ने दालूदास मानिकपुरी का स्थानांतरण नियम विरुद्ध और स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करते हुए किया है. हाईकोर्ट ने न केवल स्थानांतरण आदेश पर स्थगन (रोक) लगाया, बल्कि पुलिस महानिदेशक को तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है.