कोरबा । शारदीय नवरात्र, विजयदशमी और दीवाली का त्योहार नजदीक आ गया है। त्योहार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। एक्सपायरी डेट की मिठाई बेचने वालों पर कार्रवाई का शिकंजा कसेगा। गुझिया, घेवर, आटा लड्डू, शकरपारा, मूंग का हलवा, आटा का हलवा। 123 मिठाइयों में से ये कुछ नाम है जो आमतौर पर घरेलू मिठाइयों के रूप में जाने जाते हैं लेकिन ये घरेलू मिठाईयां अब घरों की देहरी से निकलकर स्वीट कॉर्नरों तक पहुंच चुकी है। लिहाजा इन पर भी फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की नजर होगी। नए नियम के अनुसार अब इसकी बिक्री के पहले इनकी सेल्फ लाईफ तारीख बतानी होगी। थोड़ी सी भी ना-नुकुर की तो खैर नहीं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने दीपावली 2020 से अपने नियमों को कुछ ऐसे आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं उनके पालन में यदि पूरी गंभीरता से काम दिए गए तो मिलावटी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच सकेगी साथ ही यह क्षेत्र ऐसी शिकायतों से मुक्त किया जा सकेगा। पहली बार प्राधिकरण ने 123 ऐसी मिठाईयों की सूची जारी करते हुए जिले में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जांच का जैसा वृहद अधिकार दिया है उसके बाद इस क्षेत्र में निश्चित ही क्रांतिकारी बदलाव देखा जा सकेगा। इस नए नियम के बाद हर मिठाईयों की ट्रे में निर्माण और बेस्ट बिफोर की तारीख का अंकित किया जाना लागू कर दिया गया है।