नई दिल्ली/सूरत। Defamation case on Modi surname Rahul Gandhi:
मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) के खिलाफ करीब तीन महीने पहले सूरत कोर्ट (Surat Court) द्वारा सुनाया गया फैसला बरकरार रहेगा या उन्हें इस मामले में राहत मिलेगी, इसका फैसला शुक्रवार को होने जा रहा है।
गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) इस मामले में सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी। दरअसल, सूरत की अदालत का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आने के बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था और समर वेकेशन के बाद फैसला देने का ऐलान किया था।
बता दें कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट गए थे। साल 2019 के चुनाव में जनसभा के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केस किया था। अगर कल राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के फैसले पर रोक लग जाती है, तो कांग्रेस नेता की अयोग्यता का मामला पलट सकता है।
0. कोलार में क्या कहा था राहुल गांधी ने
बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने एक सवाल करते हुए कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था।