कोरबा। अपने कर्तव्य के अनुरूप शिक्षकीय कार्य नियमित व समर्पित होकर करने की बजाय लोक सेवा केंद्र का संचालन करने वाले एक शिक्षक को निलंबित किया गया है। मामले की शिकायत के बाद कराई गई जांच की रिपोर्ट में शिकायत सही पाई गई। जांच अधिकारी व कोरबा बीईओ के प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
कशराम पैकरा सहायक शिक्षक (एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला कल्दामार विकासखंड कोरबा के विरूद्ध सरपंच-उपसरपंच व समस्त ग्रामवासी ग्राम कोरकोमा के द्वारा कलेक्टर जन चौपाल में शिकायत की गई थी। जिसकी जांच विकास खंड शिक्षा अधिकारी कोरबा द्वारा कराई गई। जांच प्रतिवेदन में कंशराम पैंकरा द्वारा स्कूल में पढ़ाने की बजाय लोक सेवा केन्द्र चलाने की बात सही पाई गई। शिक्षक पैकरा द्वारा शिक्षकीय कार्य छोड़कर लोक सेवा केन्द्र का संचालन किया जाना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध है। अत: उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री पैकरा का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।