कोरबा।कोरबा प्रेस क्लब कोरबा के बहुप्रतीक्षित चुनाव में लगे रोक पर रजिस्ट्रार ने फैसला सुना दिया है। जारी आदेश के मुताबिक अब पुराने सदस्यों की वापसी के साथ चुनाव की घोषणा हो गई है।
बता दें कि कोरबा प्रेस क्लब के चुनाव के मामले में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उन्होंने प्रेस क्लब कोरबा के पुराने पात्र सदस्यों को शामिल कर दो माह के भीतर चुनाव कराने के आदेश दिया है।कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ में दायर अपील पर उक्त आदेश रजिस्ट्रार सत्यनारायण राठौर ने दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि संस्था के वर्तमान कार्यकारिणी का निर्वाचन 4 मई 2017 को हुआ था. जिसका कार्यकाल नियमावली अनुसार दो वर्ष पूर्ण होने पर 3 मई 2019 को समाप्त हो गया है. अत: ऐसी स्थिति में उत्तरवादीगणों के साथ-साथ उन सभी पात्र व्यक्तियों को जो संस्था के नियमावली के अनुसार सदस्य होने की पात्रता रखते हैं का नाम शामिल कर निर्वाचन कराया जाना आवश्यक हो गया है. अत: कोरबा प्रेस क्लब, कोरबा के वर्तमान कार्यकारिणी को अध्यक्ष/सचिव के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि उत्तरवादीगणों के साथ-साथ उन सभी पात्र व्यक्तियों को जो संस्था के नियमावली के अनुसार सदस्य होने की पात्रता रखते हैं उनका नाम शामिल करते हुए सदस्यता सूची का विधिवत प्रकाशन कर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए दो माह के भीतर संस्था के कार्यकारिणी का नियमावली के अनुसार निर्वाचन कराना सुनिश्चित करें.