कोरबा। शहर के पार्षद जो पुलिस के खास बने थे, उन्हें आखिकार हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। भाजपा पार्षद को बड़ी राहत मिली है।
बता दें कि वार्ड क्रमांक 8 इमलीडुग्गू के पार्षद सुफल दास महंत का मितानिन प्रभा कुर्रे और उनके पति दिनेश कुर्रे के मध्य विवाद हुआ था,जिस पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी। मामला भाजपा पार्षद से जुड़े होने के कारण सुर्खियों में रहा, मितानिन की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं पर पार्षद के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। जिस पर पार्षद को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। जानकारी के अनुसार हाइकोर्ट ने माना है कि fir के कंटेंट से यह नहीं कहा जा सकता है कि जानबूझकर इनके द्वारा कोई विवाद किया गया है। हाईकोर्ट में पार्षद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक तिवारी के पुत्र अंशुल तिवारी ने पैरवी की।