बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मीसा बंदियों के पक्ष में आदेश जारी करते हुए उन्हें सम्मान निधि देने का आदेश दिया है। साथ ही पेंशन योजना बंद करने के फैसले को भी किया रद्द कर दिया गया है। इस आदेश से राज्य शासन को जोरदार झटका लगा है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई, कोर्ट ने करीब दो माह पहले इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। जिसमें मंगलवार की सुबह फैसला आया है।

बता दें कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2019 में प्रदेश के मीसा बंदियों को दी जाने वाली पेंशन राशि देने के आदेश को बदल दिया था। साथ ही नया नोटिफिकेशन जारी कर भौतिक सत्यापन के नाम से राशि रोक दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ मीसा बंदियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिसमें सिंगल बेंच ने मीसा बंदियों के पक्ष में फैसला दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की थी।

हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

पहले इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में चल रही थी। इसमें हाईकोर्ट ने राज्य शासन को पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राज्य शासन ने हाईकोर्ट में अपील की। इसके साथ ही नई अधिसूचना जारी कर मीसा बंदियों को दी जाने वाली पेंशन राशि योजना को ही बंद करने का आदेश जारी कर दिया।

  • RO12618-2