Saturday, July 27, 2024
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मिठाई दुकानें कृपया ध्यान दें…बताना होगा, प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट

बिलासपुर- बताना होगा कि मिठाई कब बनाई गई? लिखना होगा “बेस्ट बिफोर” या “एक्सपायरी डेट”। मिठाई दुकानों के लिए प्रभावी इस नियम को अब सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। जांच के दौरान नियमों का पालन होता नहीं मिला तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निर्देश जारी हो चुके हैं।

 

 

दीप पर्व करीब आ रहा है। बाजार जहां तैयारी कर चुका है,तो होटल और स्वीट कॉर्नरों में संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए सूची बनाने के साथ सामग्रियों के लिए आर्डर भी दिए जाने लगे हैं लेकिन इस बार खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ऐसे नियमों को सख्ती के साथ लागू करने का फैसला किया है, जिसे अब तक नजर अंदाज किया जाता रहा है।

देनी होगी यह जानकारी

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिठाई दुकानों और स्वीट कॉर्नरों से कहा है कि शो-केस में रखी मिठाइयों की ट्रे में संबंधित मिठाई के निर्माण की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट का भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। शिकायत एवं जांच में नियमों का पालन होता नहीं मिला तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।


इसलिए अनिवार्य

अब तक की जांच में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने यह पाया है कि इन दोनों जरूरी जानकारियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किए जाने की वजह से सेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी मिठाईयां उपभोक्ताओं तक पहुंच रहींं हैं। आगे चलकर यह कई स्वास्थ्यगत परेशानियों की वजह बन सकती हैं। इसलिए इस नियम का पालन अनिवार्य किया जा रहा है।

होगा यह लाभ

निर्माण की तारीख और बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट की जानकारी का उल्लेख किए जाने से, संबंधित संस्थान संचालक की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी, तो उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापरक मिठाई पहुंचेगी। इसके अलावा स्वस्थ कारोबार को बढ़ावा मिल सकेगा।

होगी इसकी भी जांच

मिठाइयों की ट्रे में संबंधित मिठाई के निर्माण की तारीख और बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। जांच के दौरान इस पर भी ध्यान होगा।
– डॉ आर के शुक्ला, डिप्टी कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर

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