सीजी ब्रेकिंग: उच्च न्यायालय ने शराब पर वसूल सेस के संबंधित मद में खर्च नहीं होने पर मांगा जवाब, डबल पीठ में हुई सुनवाई

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय Chhattisgarh High Court  ने कोविड काल में शराब पर वसूल किए गए कोरोना सेस को संबंधित मद में खर्च नहीं किए जाने पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक अजय चन्द्राकर एवं अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायधीश अरूप कुमार गोस्वामी एवं गौतम चौरडिया की डबल पीठ ने शुक्रवार को भाजपा विधायक अजय चन्द्राकर,बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा की शराब पर वसूल सेस को संबंधित मद में खर्च नहीं किए जाने को लेकर दायर याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राजनीतिक कारणों से इसे दाखिल किया गया हैं। उन्होंने नोटिस जारी करने का विरोध किया।