Thursday, March 12, 2026
Home Breaking आबकारी ने 329 आपराधिक मामलों में जप्त की 1620 लीटर अवैध शराब...

आबकारी ने 329 आपराधिक मामलों में जप्त की 1620 लीटर अवैध शराब और 8280 किलो लाहन

106
Oplus_16908288

The Duniyadari: कोरबा 06 जून 2025/ कलेक्टर अजीत वसंत ने अवैध शराब पर सघन एवं सख्त कार्यवाही करने आबकारी विभाग को निर्देशित किया है। सहायक आयुक्त आबकारी, श्रीमती आशा सिंह ने जिले में पदस्थ अमले को लगातार कार्यवाही कर अधिकाधिक मात्रा में अवैध शराब जप्त करने टीम का गठन किया है।

माह अप्रैल और मई, 2025 में 329 आपराधिक प्रकरण जिले में दर्ज किये गये है जिसमें लगभग 1620 लीटर अवैध शराब और 8280 किलो शराब बनाने का लाहन छापामार कर जप्त किया गया है। 55 आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) के तहत् अजमानतीय अपराध दर्ज कर न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इन आपराधिक प्रकरणों में शराब का बाजार मूल्य लगभग बीस लाख रूपये आंका गया है। साथ ही 4.200 किलोग्राम गांजा मूल्य सत्तावन हजार रूपये जप्त कर दो आरोपियों को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत् जेल भेजा गया है।

सहायक आयुक्त आबकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार रजगामार हाथीमुड़ क्षेत्र में अवैध शराब बनाकर बिक्री की सूचना पर आबकारी टीम की कार्यवाही में पंकज कुमार पिता ठण्डा राम और सुमित्रा पति फूलसिंह को 35.5 और 6.5 लीटर अवैध शराब बिक्री करते हुए रंगे हाथो पकड़ा गया। उपनिरीक्षक नारायण सिंह कंवर ने आरोपियों को कोरबा न्यायालय से अभिरक्षा में जेल दाखिल किया है। बालको थाना क्षेत्र के रूमगरा हवाई पट्टी के पास मुकेश चौहान पिता छतपाल और अजगरबहार के राधेश्याम सारथी पिता सुकलाल को 20 लीटर, दोंदरों के दुर्गेश पिता गणेश सिंह को 14.5 लीटर अवैध शराब ग्राहको को पालिथिन पाउच और बोतल में भरकर बिक्री के लिए रखें हुए पाये जाने पर धारा 34(2) के तहत् गिरफ्तार किया। दर्री थाना क्षेत्र में नदियांखार डेम के पास नदी के बीचोबीच दूरपति एवं सरस्वती दो बहनों द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर उपनिरीक्षक श्रीमती दीपमाला लक्षवानी ने टीम के साथ दबिश दी मौके पर नदी किनारे रेत में छिपाकर रखे डिब्बों में कुल 57 लीटर महुआ शराब बरामद कर जप्त किया गया.

आरोपी बहनों को न्यायालय कटघोरा से रिमाण्ड पर कोरबा जेल भेजा गया। थाना करतला के सरदुकला में बलराम पिता घुससिंह को देशी, विदेशी और महुआ तीनों प्रकार की कुल 15.08 लीटर शराब बेचते पाया गया। बलराम से 12 पाव देशी मदिरा प्लेन, 19 पाव विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की और बोतलों में भरी हुई 9.5 लीटर महुआ शराब बेचने के लिए रखे पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालयीन कार्यवाही की गई।

बांगो थाना क्षेत्र में माचाडोली के महिराम रजक पिता भंवर सिंह के द्वारा शराब बेचे जाने की सूचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी, श्री रमेश कुमार अग्रवाल को मिली। जिसकी खरीदी की टेस्ट परचेस कार्यवाही कर जांच की गई। आरोपी महिराम से 5.5 लीटर शराब बरामद होने पर गिरफ्तार कर न्यायालय कटघोरा से रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

उल्लेखनिय है कि छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक मात्रा में अवैध शराब धारण, निर्माण, बिक्री या परिवहन दण्डनीय और अजमानतीय अपराध है, इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कर विवेचना उपरान्त प्रकरण का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक वर्ष से तीन वर्ष तक का कारावास और पच्चीस हजार रूपये से एक लाख रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। आरोपी के दूसरी बार दोष सिद्ध पाये जाने पर कारावास की अवधि दो वर्ष से पांच वर्ष और जुर्माना पचास हजार से दो लाख रूपये तक लिए जाने का प्रावधान है।