कोरबा। कलेक्टर संजीव झा एक्शन मोड़ में आ गए है। निर्वाचन कार्य मे लापरवाही बरतने वाले सहायक शिक्षक को बाहर का रास्ता दिखाते हुए निलंबित कर दिया है।
बता दें कि सरकारी काम काज में लापरवाही बरते वाले कर्मचारियों पर कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। इस कड़ी आज कलेक्टर ने कटघोरा ब्लाक के सहायक शिक्षक को निलंबित किया है।अनुविभागीय अधिकारी (स) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कटघोरा के ज्ञापन कमांक/4117/अ.वि.अ./ निर्वाo / 2022 दिनांक 17.11.202 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार आशिफ खान सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला करानिया, तहसील कटघोरा जिला कोरबा के द्वारा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य में अरूधि एवं घोर लापरवाही बरतने के साथ ही निर्वाचन कार्य में लगे कार्यरत कर्मचारी से दुर्व्यवहार किया गया है। इनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम – 9(1) के तहत दण्डनीय है, तथा निर्वाचन के दायित्वों का निर्वहन न करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 ‘क’ के तहत दण्डनीय पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कटघोरा जिला कोरबा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री आसिफ खान सहायक शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।