कलेक्टर ने निगरानी बदमाश बिल्लू को किया जिलाबदर

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The Duniyadari: दुर्ग- कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्ग शहर के निगरानी बदमाश सुभाष राजपूत उर्फ बिल्लू को जिला बदर कर दिया है। बिल्लू के लगातार अपराधिक प्रकरणों में लिप्त होने के कारण दुर्ग एसपी ने कलेक्टर को प्रतिवेदन दिया था। इस बाद निर्णय लेते हुए दुर्ग कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुभाष राजपूत उर्फ बिल्लू को एक वर्ष की अवधि तक दुर्ग सहित सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है।

जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी ने पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के प्रतिवेदन पर बदमाशों के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चैन और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनहित में नयापारा निवासी सुभाष राजपूत उर्फ बिल्लू को दुर्ग सहित रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं धमतरी जिले की सीमाओं बाहर रहने कहा है। आदेश तिथि 7 जनवरी 2025 से एक सप्ताह के भीतर उसे बाहर चले जाने कहा गया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बिना सुभाष राजपूत उर्फ बिल्लू प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी सुभाष राजपूत पिता सुरेश सिंह राजपूत थाना क्षेत्र दुर्ग का आदतन अपराधी है। इनके विरूद्ध थाना छावनी में अपराधिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न धाराओं में 06 प्रकरण दर्ज है। आरोपी अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति का है एवं इनके आतंक से लोग भयभीत होकर दहशत में है। इनके विरूद्ध लोगों के द्वारा गवाही देने में जान का खतरा बना रहता है।

लोगों को मारना, पीटना इसके लिए आम बात है। इनके कृत्यों में आस-पास के अपराधिक प्रवृति के लोग भी सम्मिलित होते है। जिससे इनके हौसला दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनके अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण एवं अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त सुभाष राजपूत को 01 वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया हैं।