0 गेवरा बस्ती प्राथमिक स्कूल का मामला, अनुकंपा नियुक्त के समय शपथ पत्र देकर चार साल कम बताई थी अपनी आयु, अब कलेक्टर से अनुमोदन के लिए शिक्षा विभाग ने लिखा पत्र।
कोरबा। अपनी वास्तविक आयु छिपाकर पर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली बर्खास्त शिक्षिका को नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। उसने नौकरी के वक्त अपनी आयु चार साल कम बताते हुए बकायदा शपथ पत्र भी पेश किया था। अब शिक्षा विभाग ने यह कहते हुए उसकी नौकरी वापस दे दी है कि शिक्षिका की नियुक्ति बिलासपुर कलेक्टर ने की थी। ऐसे में बर्खास्तगी की कार्रवाई के पहले नियमानुसार कोरबा कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करने की जरुरत है। शिक्षिका को नौकरी पर वापसी का बीईओ आदेश जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी लिखा है कि गलत आयु बताने पर की गई कार्यवाही सही पाई गई थी। यह भी कहा गया है कि बर्खास्तगी के पहले कलेक्टर को अनुमोदन के लिए लेख किया गया है।
करीब छह माह पूर्व का यह मामला विकासखंड कटघोरा के शासकीय प्राइमरी स्कूल गेवरा बस्ती का है। यहां पदस्थ सहायक शिक्षिका श्रीमती राधा कश्यप को अनुकंपा नियुक्ति के समय फर्जी शपथ पत्र देकर नौकरी हासिल करने के मामले में डीईओ ने 27 फरवरी 2023 को बर्खास्त कर दिया था। सहायक शिक्षिका ने अपनी उम्र के साथ ही विवाह की जानकारी भी छुपाई थी। शिक्षिका के खिलाफ शिकायत मिलने पर विभागीय जांच कराई गई, जिसमें पता चला कि उसने अनुकंपा नियुक्ति वर्ष 2006 के समय जो शपथपत्र प्रस्तुत किया था, उसमें उसने अपना नाम कुमारी राधा कश्यप 36 वर्ष बताया था। उनके पुत्र चंद्रशेखर का विवाह 26 अप्रैल 2018 को हुआ। उस समय उसके पुत्र की आयु 21 वर्ष रही होगी, लेकिन सहायक शिक्षिका ने अपने आपको अविवाहित बताया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से जारी अंकसूची में जन्मतिथि वर्ष 1966 दर्ज है। अंकसूची के अनुसार नियुक्ति तिथि पर आवेदिका की आयु 40 वर्ष से अधिक होती है। शिक्षिका ने अपने पुत्र के विवाह के संबंध में भी अपने बयान में स्वीकार किया। इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में भी शिक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई के लिए वाद दायर किया था। हाईकोर्ट ने प्रकरण में नियम के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसके आधार पर ही जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक को पद से बर्खास्त कर दिया था।
कार्यभार ग्रहण करने बीईओ जारी किए आदेश
जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के आदेश अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी कटघोरा ने पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षिका राधा कश्यप ने कार्यभार ग्रहण करने 20 जून को बीईओ कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके बाद बीईओ की ओर से 22 जून को यह आदेश जारी किया। इसमंे शिक्षिका को शासकीय प्राथमिक स्कूल गेवराबस्ती के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया।