Wednesday, April 8, 2026
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खाना बनाने को लेकर विवाद, लिव-इन पार्टनर ने मंगलसूत्र से घोंट दिया गला, युवक गिरफ्तार

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The Duniyadari: रायगढ़- रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर इलाके में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक ने मामूली विवाद में अपनी महिला साथी की हत्या कर दी।

आरोपी ने महिला के गले में बंधे मंगलसूत्र से उसका गला घोंट दिया। मामले में कोतरारोड पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, धनेश्वरी विश्वकर्मा (32) मूल रूप से जांजगीर-चांपा जिले के पोडीभाठा अकलतरा की रहने वाली थी। वह पिछले कुछ समय से विकेश बरेठ के साथ किरोड़ीमल नगर में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। एक अप्रैल को जिंदल अस्पताल पतरापाली से महिला की मौत की सूचना पुलिस को मिली। अस्पताल प्रबंधन की जानकारी पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि होने के बाद मामले ने हत्या का रूप ले लिया। प्रशिक्षु डीएसपी एवं थाना प्रभारी अजय नागवंशी ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद मामले की गंभीरता से जांच की गई।

जांच के दौरान मृतका के परिजनों ने बताया कि धनेश्वरी की शादी मनोज विश्वकर्मा से हुई थी और उनके तीन बच्चे भी हैं। करीब चार साल पहले वह पति से अलग होकर मायके में रहने लगी थी और दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा था। इसी दौरान उसका परिचय विकेश से हुआ और दोनों साथ रहने लगे।

बताया जा रहा है कि धनेश्वरी लंबे समय से बीमार चल रही थी और उसका इलाज विकेश करा रहा था। घटना वाले दिन दोनों के बीच दवा न लेने और घरेलू बातों को लेकर विवाद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी नानी घर आई थी और समय पर खाना नहीं बनने को लेकर उसने धनेश्वरी को डांट दिया था। बाद में दवा नहीं लेने की बात पर दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया।

गुस्से में आकर विकेश ने पहले धनेश्वरी को थप्पड़ मारा। इसके बाद जब वह घर छोड़कर जाने लगी तो आरोपी ने पीछे से उसका मंगलसूत्र पकड़कर खींच लिया, जिससे उसका गला दब गया और वह बेहोश होकर गिर गई। घबराकर आरोपी उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

आरोपी ने घटना को सामान्य मौत बताने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने आरोपी विकेश कुमार बरेठ (26), निवासी भंवरमाल, थाना बम्हनीनडीह जिला जांजगीर-चांपा को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) और 238 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।