गौरेला में दिल दहला देने वाले मर्डर केस का फैसला, दोषी को आजीवन कारावास

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The Duniyadari : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। गौरेला में करीब एक साल पहले हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की कोर्ट ने आरोपी दुर्गश प्रजापति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साक्ष्य छुपाने के अपराध में तीन साल कैद और जुर्माने की सजा भी दी गई है। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।

कैसे हुई थी वारदात

जून 2024 में गौरेला स्थित स्टेट बैंक के पास दिनदहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी दुर्गश प्रजापति ने युवती रंजना यादव पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया। चाकुओं से ताबड़तोड़ वार से युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी।

रिश्ते में दरार बनी वजह

जानकारी के अनुसार, आरोपी मरवाही क्षेत्र के पेट्रोल पंप में काम करता था और मृतका से उसका प्रेम संबंध था। शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी युवती पर साथ रहने का दबाव बना रहा था, जबकि रंजना उससे दूरी बना रही थी। इसी खुन्नस में उसने अमेजन से धारदार चाकू मंगाकर वारदात को अंजाम दिया।