The Duniyadari : कोरबा। चरित्र पर शक की सनक में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने और बीच-बचाव करने आए बेटे पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा लगभग दस माह चली सुनवाई के बाद सुनाया गया।
अपर लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह वारदात रजगामार पुलिस चौकी क्षेत्र के ओमपुर गांव में घटित हुई थी। मृतका सीमा पटेल के पहले पति का निधन हो चुका था, जिसके बाद उसने दर्री थाना क्षेत्र के प्रगति नगर निवासी गोमा केरकेट्टा से विवाह किया था। शादी के बाद भी गोमा का ओमपुर आना-जाना बना रहता था।
घटना की रात 27 फरवरी 2025 को गोमा ओमपुर आया हुआ था और घर के एक कमरे में सोया था। देर रात करीब 3:30 बजे उसने सीमा के चरित्र को लेकर विवाद शुरू किया। विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया और गोमा ने गाली-गलौच करते हुए टंगिया से सीमा पर हमला कर दिया। गंभीर वार से सीमा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी।
मां की चीख-पुकार सुनकर बच्चे कमरे में पहुंचे। मां को घायल अवस्था में देखकर बेटे ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने उस पर भी टंगिया से हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
परिजन गंभीर रूप से घायल सीमा को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही रजगामार चौकी प्रभारी लक्ष्मण खूंटे ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया।
मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सशक्त साक्ष्य, गवाहों के बयान और विवेचना के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने हत्या का अपराध सिद्ध पाए जाने पर गोमा केरकेट्टा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।














