Sunday, March 15, 2026
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चैतन्य बघेल को बड़ा झटका, ईडी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

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The Duniyadari : बिलासपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली चैतन्य बघेल की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने शनिवार को यह याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था।

चैतन्य बघेल ने अपनी याचिका में ईडी की कार्रवाई को असंवैधानिक और नियमों के विपरीत बताया था। गौरतलब है कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके भिलाई स्थित निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था।

ईडी की जांच शराब घोटाले से जुड़ी एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं शामिल थीं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि इस घोटाले से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई विभिन्न लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।

जांच के अनुसार, चैतन्य बघेल को इस घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जिनका उपयोग उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों में किया। बताया गया कि यह राशि नकद भुगतान और बैंक प्रविष्टियों के जरिए ठेकेदारों को दी गई। इसके साथ ही, उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसके तहत उनके “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फ्लैट खरीद के नाम पर ढिल्लों के कर्मचारियों के माध्यम से 5 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष रूप से हासिल किए गए। बैंक रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट हुआ है कि संबंधित अवधि में त्रिलोक सिंह ढिल्लों के खातों में शराब सिंडिकेट से धनराशि प्राप्त हुई थी।