Thursday, April 9, 2026
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी, भर्ती बोर्ड का गठन, राजनांदगांव में बनेगी क्रिकेट अकादमी

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The Duniyadari: रायपुर- विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को मंत्रालय महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद अरुण साव ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

बैठक में सबसे प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य बलपूर्वक, प्रलोभन देकर या कपटपूर्ण तरीके से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। इसके अलावा, राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 मामलों को न्यायालय से वापस लेने के लिए गठित उप-समिति की सिफारिश को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान की।

कैबिनेट ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दरों को भी स्वीकृति दी। क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्रों के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 1.50 लाख रुपये तक का राज्य अनुदान तय किया गया है। वहीं वर्ष 2026-27 से निविदा दर का 30 प्रतिशत या अधिकतम 1.50 लाख रुपये (जो कम हो) अनुदान देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। घरेलू बायोगैस संयंत्रों के लिए 2 से 6 घन मीटर क्षमता पर 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र अनुदान की दर भी तय की गई है।

बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत पंजीकरण पर लगने वाला उपकर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्तपोषण के लिए 12 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर लगाया गया था, जिसे अब समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक, 2026 और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी। कर्मचारी चयन मंडल के गठन से राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक, 2026 को भी स्वीकृति दी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

बैठक के अंत में मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। इस भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रिकेट अकादमी और खेल मैदान विकसित किया जाएगा।

कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक सुधार, रोजगार सृजन, खेल विकास और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।