Tuesday, October 6, 2026
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जिला बदर की कार्रवाई: एक साल के लिए कई जिलों में प्रवेश पर रोक ,कलेक्टर के आदेश के बाद आरोपी को तय समय में क्षेत्र छोड़ने के निर्देश

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The Duniyadari: जिला बदर की कार्रवाई: एक साल के लिए कई जिलों में प्रवेश पर रोक ,कलेक्टर के आदेश के बाद आरोपी को तय समय में क्षेत्र छोड़ने के निर्देश

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 31 वर्षीय नवीन कश्यप, निवासी शांति नगर बल्गी, थाना बांकीमोंगरा को निर्धारित समय सीमा के भीतर जिला छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि तक कोरबा सहित आसपास के कई जिलों की सीमा से बाहर रहना होगा। इस दौरान बिना वैधानिक अनुमति के इन जिलों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का तत्काल पालन करना अनिवार्य है। निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।