The Duniyadari :गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। तीन वर्ष पहले बोलेरो चालक की हत्या और वाहन लूट की गुत्थी सुलझाने के बाद अब अदालत ने इस बहुचर्चित केस में अपना निर्णय सुना दिया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने बुधवार को दो आरोपियों को उम्रकैद और तीसरे आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
क्या था मामला?
24 सितंबर 2022 को बेलपत गांव के राजमेंलान नाला के पास गश्त कर रहे वनकर्मियों को जंगल में एक युवक का शव मिला, जिसका सिर बड़े पत्थर से कुचला हुआ था। पुलिस जांच में मृतक की पहचान रमेश दास, बोलेरो चालक, के रूप में हुई। वह 22 सितंबर को रीवा तक बुकिंग पर गया था, लेकिन वापसी के दौरान लापता हो गया था।
जांच में उजागर हुआ पूरा हत्याकांड
गौरेला पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि बोलेरो सवार तीन युवकों ने वाहन लूटने की नीयत से हत्या की साजिश रची थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में—
- पिंकू सिंह चौहान (सीधी, मध्यप्रदेश)
- प्रांशु सिंह चौहान (सीधी, मध्यप्रदेश)
- सर्वेश सिंह उर्फ जय सिंह (प्रयागराज, उत्तरप्रदेश – वर्तमान पता पाली, कोरबा)
शामिल थे। जांच में यह भी साबित हुआ कि आरोपी बोलेरो लूटकर उसे बेचने की योजना बना चुके थे। मृतक से 3000 रुपए लूटे गए थे और मोबाइल रास्ते में फेंक दिया गया था।
कैसे पकड़े गए आरोपी?
पुलिस ने टोल प्लाजा की फुटेज, बोलेरो से मिले फिंगरप्रिंट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे षड्यंत्र को उजागर किया। जब्त बोलेरो और डिजिटल लोकेशन ने आरोपियों की मौजूदगी की पुष्टि की।
अदालत ने क्या सजा सुनाई?
अपर सत्र न्यायाधीश ने निम्न सजा सुनाई—
आरोपी पिंकू सिंह व प्रांशु सिंह:
- धारा 302, 34 — आजीवन कारावास + ₹1000 जुर्माना
- धारा 397, 34 — 10 वर्ष सश्रम कारावास + ₹1000 जुर्माना
- धारा 364, 34 — आजीवन कारावास + ₹1000 जुर्माना
- धारा 120B — 5 वर्ष कठोर कारावास + ₹500 जुर्माना
आरोपी सर्वेश सिंह:
- धारा 120B — 5 वर्ष कठोर कारावास + ₹500 जुर्माना
जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने सफल पैरवी की।
स्थानीय स्तर पर कैसी प्रतिक्रिया?
तीन साल पुराने इस हत्याकांड के फैसले के बाद क्षेत्र में राहत की भावना है। परिवार ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया और पुलिस कार्रवाई की सराहना की।













