धान खरीदी में लापरवाही पर पटवारी निलंबित, तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस

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The Duniyadari : कोरबा, 12 जनवरी 2026। धान खरीदी वर्ष 2025-26 को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए शासन के निर्देशानुसार गिरदावरी में छूटे अथवा त्रुटिवश दर्ज किसानों के रकबा सुधार और ऑनलाइन मैपिंग का कार्य जिले में जारी है। इसी क्रम में तहसील हरदीबाजार अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मंडल तिवरता के पटवारी हल्का क्रमांक 03 के ग्राम नोनबिर्रा, उड़ता और पूटा के किसानों के रकबा की ऑनलाइन मैपिंग कराई गई थी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाली द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में सामने आया कि संबंधित पटवारी श्रीमती कामिनी कारे ने कई किसानों के खेतों का वास्तविक स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन नहीं किया। इस लापरवाही के चलते संबंधित किसान धान उपार्जन केंद्रों में अपना धान विक्रय करने से वंचित रह गए।

प्रकरण को शासन के निर्देशों की अवहेलना, कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता मानते हुए इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 का उल्लंघन एवं कदाचार की श्रेणी में रखा गया है। परिणामस्वरूप श्रीमती कामिनी कारे, पटवारी हल्का क्रमांक 03 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पाली निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

साथ ही, इस मामले में पर्यवेक्षण में कमी पाए जाने पर तहसीलदार हरदीबाजार श्री अभिजीत राजभानु को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।