नशे में गाड़ी चलाने के जुर्म में हाईकोर्ट ने दी अनोखी सजा…

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The Duniyadari: महाराष्ट्र के मुंबई से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है.बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 32 साल के युवक को नशे की हालत में कार चलाने का आरोप में जमानत दे दी. हालांकि कोर्ट ने बेल देने के लिए शख्स के सामने अनोखी शर्त रखी.कोर्ट ने शख्स को तीन महीने तक शहर के एक बिजी सिग्नल पर पोस्टर लेकर खड़े रहने का आदेश दिया है. इस आदेश के मुताबिक शख्स को हर वीकेंड पर “शराब पीकर गाड़ी न चलाएं” का पोस्टर लेकर चौराहे पर खड़ा रहना होगा.

कोर्ट के जस्टिस मिलिंद जाधव की ने आरोपी इसके साथ सब्यसाची निशंक को 1 लाख की जमानत राशि भरने को भी कहा. पुलिस ने बताया कि सब्यसाची ने नशे की हालत में नवंबर 2024 को दो पुलिस चौकियों पर अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया था.

IIM लखनऊ के रहे हैं छात्र

पुलिस ने बताया कि सब्यसाची एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर पोजीशन पर कार्यरत हैं और IIM लखनऊ के छात्र रहे हैं. ऐसे में कोर्ट ने कहा सब्यसाची की उम्र को देखते हुए और उसके भविष्य की संभावनाओं दो महीने से हिरासत में रखना काफी है और अधिक हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है.

लापरवाही का है मामला

कोर्ट ने कहा कि ये लापरवाही का मामला है .वह नशे की हालत में लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और उसने पुलिस के निर्देशों की तोड़कर उसने बैरिकेड्स तोड़कर सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया.” ऐसे में कोर्ट ने सब्यसाची को शर्त रखते हुए बेल दे दी. इससे कोर्ट का उद्देश्य लोगों के बीच शराब पीकर गाड़ी न चलाने के लिए जागरूकता फैलाना है.

हो सकती है जेल

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना और जेल हो सकती है.

पहली बार पकड़े जाने पर, छह महीने तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाता है, तो दो साल तक की जेल या 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

बार-बार अपराध करने पर, वाहन को जब्त किया जा सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.