The Duniyadari :रायपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन पाने वाले सभी परिवारों के लिए आधार आधारित eKYC कराना अब अनिवार्य हो गया है। जिन राशनकार्डों में परिवार के कुछ सदस्यों का eKYC अब तक नहीं हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचकर यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। समय पर eKYC नहीं कराने पर आगे चलकर राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है।
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 22 लाख से अधिक राशनकार्डधारी सदस्यों में से लगभग 18.67 लाख लोगों का eKYC पूरा हो चुका है, जबकि करीब 3.36 लाख सदस्य अभी भी शेष हैं। विभाग ने इन सभी से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
फिंगरप्रिंट न मिलने पर भी मिलेगा समाधान
यदि किसी हितग्राही का फिंगरप्रिंट मशीन में सत्यापित नहीं हो पा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में फेस ऑथेंटिकेशन या अन्य वैकल्पिक पहचान सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए संबंधित राशन दुकान पर संपर्क किया जा सकता है।
दुकानदारों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका
खाद्य विभाग ने सभी राशन दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वे eKYC से वंचित सदस्यों की सूची तैयार रखें और इसकी जानकारी पार्षद, सरपंच एवं सचिव को दें। साथ ही अपने क्षेत्र में लोगों को लगातार जागरूक भी करें।
समय पर eKYC जरूरी
विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि परिवार के किसी भी सदस्य का eKYC लंबित न रखें। तय समयसीमा तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर संबंधित सदस्य का नाम अस्थायी रूप से राशनकार्ड से हटाया जा सकता है।
रिकॉर्ड अपडेट कराना भी अनिवार्य
यदि राशनकार्ड में दर्ज कोई सदस्य अब जीवित नहीं है या विवाह के बाद अलग रह रहा है, तो परिवार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ राशन दुकान या नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत में सूचना देकर नाम हटवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि सरकारी रिकॉर्ड अद्यतन रह सके।














