ब्रेकिंग:  GST काउंसिल की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं सरकारें: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। (GST Council) जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (decision of Supreme Court on GST) ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल पर (Governments not bound to accept recommendation of GST Council) निर्देश जारी करते हुए कहा है कि GST काउंसिल की सिफारिश मानने के लिए राज्य व केंद्र सरकार बाध्यकारी नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि GST पर कानून बनाने के लिए संसद के साथ-साथ राज्य की विधानसभाओं के पास एक समान अधिकार है।

0-जीएसटी परिषद की सिफारिशें केवल प्रेरक मूल्य

न्यायमूर्ति ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि 246A राज्य और केंद्र को समान मानता है। वहीं 279A के अनुसार राज्य व केंद्र सरकारों को जीएसटी काउंसिल अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट रूप यह कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केवल प्रेरक मूल्य हैं।

बता दें कि केंद्र सरकार आयात किए हुए समान के परिवहन पर एक समान लागू होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि समुद्री मार्ग से आयात किए हुए समान के परिवहन पर एकीकृत GST (IGST) असंवैधानिक है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जीएसटी काउंसिल को केंद्र व राज्य सरकार के बीच समाधान प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक व सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए।