The Duniyadari : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ी एक अहम चुनावी याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अदालत का फैसला अब किसी भी समय आ सकता है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है।
यह याचिका दुर्ग सांसद विजय बघेल ने विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में उस समय कांग्रेस प्रत्याशी रहे भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। सांसद विजय बघेल की ओर से यह भी मांग की गई है कि भूपेश बघेल का निर्वाचन रद्द किया जाए।
याचिका में कहा गया है कि 15 नवंबर की शाम को दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अवधि समाप्त होने के बावजूद, 16 नवंबर को पाटन क्षेत्र में कांग्रेस की रैली और रोड शो आयोजित किया गया। भाजपा का दावा है कि यह कार्यक्रम चुनाव आयोग के निर्देशों के विपरीत था और इस दौरान सरकारी अमले की मौजूदगी भी देखी गई।
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दायर जवाब में कहा गया है कि यह याचिका टिकाऊ नहीं है और इसमें लगाए गए आरोप निराधार हैं। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस मामले के निर्णय पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसके परिणाम का असर छत्तीसगढ़ की सियासत पर भी पड़ सकता है।