The Duniyadari : महासमुंद। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत नंदनवार ने ग्राम पंचायत बांसकुड़ा के सचिव जगदीश ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारी ने बताया कि सचिव ने अपने कर्तव्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी की थी। पंचायत के कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए ग्राम पंचायत छपोराडीह के सचिव किशोर कुमार ध्रुव को बांसकुड़ा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
वहीं, राज्य सरकार ने एक्सोटिक मांगुर और बिग हेड प्रजाति की मछलियों के पालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2015 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, इन मछलियों के पालन, संवर्धन, विक्रय, आयात-निर्यात और परिवहन पर रोक रहेगी।
शासन का कहना है कि यह कदम पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, देशी मछलियों के संरक्षण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड मिल सकते हैं।
मछली पालन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन विदेशी प्रजातियों से स्थानीय जल-जीव तंत्र को नुकसान पहुँचता है और देशी मछलियों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ता है। विभाग ने मत्स्य पालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित प्रजातियों का पालन या बिक्री न करें और शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।