राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा रद्द, 216 पटवारियों की प्रमोशन पर रोक

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The Duniyadari : रायपुर। हाईकोर्ट ने राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा को निरस्त कर दिया है। इस परीक्षा के आधार पर 216 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई थी। अदालत ने चयन प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद यह फैसला सुनाया।

जस्टिस एन.के. व्यास की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान माना कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं थी। कोर्ट के अनुसार चयन में भाई-भतीजावाद, पक्षपात और कदाचरण के संकेत सामने आए हैं, जिससे पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में चयनित अभ्यर्थियों को राजस्व निरीक्षक जैसे प्रोफेशनल पद के लिए प्रशिक्षण पर भेजने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। साथ ही राज्य शासन को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह परीक्षा की पवित्रता बनाए रखते हुए पटवारी से राजस्व निरीक्षक पदोन्नति के लिए नई, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजित करे।

यह फैसला प्रदेश की पदोन्नति प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।