रायपुर में गणेश उत्सव के लिए जिला प्रशासन की गाइडलाइन जारी

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The Duniyadari: रायपुर जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सड़क पर पंडाल लगाने के लिए अनुमति लेना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात 10 बजे के बाद प्रतिबंधित करना, और हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना शामिल है। अधिकारियों ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक लेकर निर्देश दिए और सुरक्षा संबंधी सभी इंतजाम करने को कहा है।

*गाइडलाइन के मुख्य बिंदु:*

– *पंडाल लगाने के लिए अनुमति:* सड़क पर पंडाल लगाने से पहले समितियों को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

– *ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग:* रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

– *सीसीटीवी कैमरा और स्वयंसेवक:* हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना और स्वयंसेवकों की तैनाती जरूरी होगी।

– *झांकियों का रूट:* शोभायात्रा के लिए झांकियों का रूट तय कर दिया गया है, जिसमें शारदा चौक से महादेवघाट मार्ग तक शामिल है।

– *विसर्जन:* विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में ही किया जाएगा।