The Duniyadari: जांजगीर-चांपा- कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारी परिवारों को माह जून से अगस्त 2025 के तीन माह का एक मुश्त चावल वितरण करने के निर्देश दिए है।
उन्होंने जिले में संचालित सभी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारी परिवारों को 30 जून 2025 तक 3 माह के चावल वितरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया है। चावल को छोड़कर शेष राशन सामग्री शक्कर, नमक का भण्डारण एवं वितरण नागरिकों आपूर्ति निगम में स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर माह जून से अगस्त 2025 के दौरान प्रत्येक माह पृथक-पृथक जारी आबंटन अनुसार वितरण किया जाएगा।
चावल वितरण हेतु शासकीय उचित मूल्य दुकानों में चावल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। दुकान स्तर पर निगरानी समिति के समक्ष हितग्राहियों को चावल एवं अन्य राशन सामग्री का वितरण कराया जाएगा।
कलेक्टर ने चावल वितरण की निगरानी खाद्य, राजस्व एवं सहकारिता विभाग के अमलो द्वारा करने के निर्देश दिए है ताकि लक्षित हितग्राहियों को वितरण सुनिश्चित की जा सके।