Thursday, March 26, 2026
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शाखा के कर्मचारी पर कार्रवाई, बिना सूचना के ड्यूटी से थे गायब

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The Duniyadari: अंबिकापुर- शासकीय कार्यों में गंभीर अनियमितता और पद के दुरुपयोग के मामले में जिला प्रशासन ने सहायक ग्रेड-02 अजय कुमार तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर दीर्घ शास्ति अधिरोपित की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अजय कुमार तिवारी जिला कार्यालय की नजूल शाखा में पदस्थ रहते हुए ग्राम नमनाकला, तहसील अंबिकापुर स्थित खसरा क्रमांक 243/1 की 1.710 हेक्टेयर शासकीय भूमि के नामांतरण में निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए अवैधानिक तरीके से नामांतरण प्रक्रिया में संलिप्त पाए गए। इस मामले में देहात थाना गांधीनगर में 11 मार्च 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

इसी दौरान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धौरपुर ने भी जानकारी दी कि अजय तिवारी 12 मार्च 2024 से बिना अनुमति के लगातार अनुपस्थित रहे। इसके बाद उन्हें निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय उदयपुर निर्धारित किया गया।

मामले की विभागीय जांच कराई गई, जिसमें जांच अधिकारी की रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोप प्रमाणित पाए गए। जांच में उनका आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं 07 के विपरीत पाया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने अजय कुमार तिवारी (निलंबित), सहायक ग्रेड-02 को दीर्घ शास्ति देते हुए पदावनत कर दिया है। साथ ही उन्हें वर्तमान में प्राप्त वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम स्तर पर पदावनत करने का आदेश जारी किया गया है।