शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी भर्ती की जानकारी

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बिलासपुर– राजनांदगांव के डीईओ द्वारा छात्राओं से दुर्व्यवहार के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने राज्य शासन को प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती कब तक होगी, यह बताने के निर्देश दिए. साथ ही इसके लिए चल रही प्रकिया की जानकारी भी मंगाई. मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी.

राजनादगांव के डीईओ द्वारा छात्राओं से दुर्व्यवहार और जेल भेजने की धमकी को लेकर हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्ति की जानकारी मांगी थी. जिस पर शासन की ओर से बताया गया कि लगभग 267 स्कूल प्रदेश में ऐसे हैं, जहां शिक्षकों की कमी है.

इनमें से 60 स्कूलों में स्थानीय स्तर पर शिक्षक नियुक्त किए गए हैं. दूरस्थ अंचल के 55 स्कूलों में अन्य स्कूलों से शिक्षकों का समायोजन किया गया है, बाकी स्कूलों में भी नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है. जिसके बाद कोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति कब तक हो जाएगी, यह बताने के निर्देश दिए हैं.