शुष्क दिवस 26 को, आबकारी विभाग द्वारा किया गया अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई

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The Duniyadari: बालोद- सचिव सह आबकारी आयुक्त श्याम लाल धावड़े के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में बालोद जिले में शुष्क दिवस 26 जनवरी को अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसके अंतर्गत शराब कोचियों के विरूद्ध अवैध निर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय एवं चैर्यनयन के विरुध्द कार्यवाही करते हुए 26 जनवरी शुष्क दिवस को थाना गुण्डरदेही क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी पुनुलाल बंजारे एवं थाना बालोद के अंतर्गत आरोपी परमेश्वर साहू के पास से कुल 9.36 (बाजार मूल्य 04 हजार 680 रुपये) लीटर देशी प्लेन शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) ख के तहत 03 प्रकरण कायम कर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण कायम किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि 01 अपै्रल 2024 से 26 जनवरी 2025 तक 1290 जगहों में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण, निर्माण, संग्रहण, परिवहन व अवैध रुप से मद्यपान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरुध्द सतत अभियान चलाकर कुल 702 अपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। जिसमें कुल 807.16 लीटर अवैध शराब, 760 कि.ग्रा. लाहन एवं 02 दोपहिया वाहन (कुल बाजार मूल्य 03 लाख 97 हजार 332 रुपये) जप्त की गई है एवं मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता संचालकों के विरुध्द कुल 74 विभागीय प्रकरण कायम किया गया है।

उन्होंने बताया कि उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक आशाराम शाक्य, आबकारी उपनिरीक्षक अतुल देवांगन, आबकारी उपनिरीक्षक जागेश्वर सिंह दाऊ एवं आबकारी उपनिरीक्षक रोशन लाल बंजारे द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग जिला बालोद द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी के विरुध्द अभियान निरंतर जारी रहेगा।