The Duniyadari: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद चर्चा का केंद्र सीमा हैदर बन गई है. 27 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर जहां पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है तो 48 घंटे में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकल जाने को कहा है.
इन सबके बीच सवाल उठ रहा है कि ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रही सीमा हैदर का क्या होगा? क्या वह पाकिस्तान जाएगी. सोशल मीडिया पर लोगों ने यही सवाल किए हैं क्या होगा सीमा हैदर का..आइए जानते हैं कुछ एक्सपर्ट्स की राय..
क्या भारत छोड़ेगी सीमा हैदर?
सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद सीमा पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई थी. भारत आने के बाद उसने सचिन मीणा से शादी कर ली थी. अब ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में सचिन मीणा की पत्नी के रूप में रह रही है. उसको लेकर सोशल मीडिया ही अधिक चर्चा हो रही है. वह सचिन के बच्चे की मां भी बन चुकी है। हालांकि, केंद्र सरकार के ताजा आदेश के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना होगा?
वहीं, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चूंकि सीमा हैदर का भारत में आना अवैध था. कश्मीर अटैके के बाद अब सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है, ऐसे में उस पर कार्रवाई की जा सकीत है. पहलगाम हिंसा को भारत ने काफी गंभीरता से लिया है. बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है. सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है.
क्यों उठ रहे सवाल?
सीमा हैदर को लेकर सवाल इस कारण उठ रहे हैं, क्योंकि वह न तो वैध तरीके से भारत आई थी और न ही उसके पास कोई भारतीय नागरिकता है. इस मुद्दे पर फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से सीमा हैदर को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है.
क्या सीमा हैदर पर भारत सरकार के इस फैसले का असर नहीं होने वाला है. दरअसल, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया है. लेकिन सीमा हैदर वीजा लेकर भारत नहीं आई थी. वह अवैध तरीके से भारत में घुसी थी और उसका मामला अदालत में विचाराधीन है. जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है, सीमा हैदर को नोएडा में ही रहना होगा.
क्या है भारत सरकार का आदेश
पहलगाम में नृशंस हमले में 26 लोगों की मौत के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है.