The Duniyadari: रायपुर- राजधानी रायपुर में हाल ही में एक वाहन को बिना नंबर प्लेट के देखा गया, जिस पर सिर्फ “पुलिस अधिग्रहित वाहन” लिखा हुआ था। आम नागरिकों में इसको लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है – आखिर ये वाहन किसका है, और क्या ये नियमों से ऊपर है?
स्थानीय ट्रैफिक नियमों के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक सड़क पर चलने वाले वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर (नंबर प्लेट) होना अनिवार्य है। लेकिन “पुलिस अधिग्रहित वाहन” के नाम पर कुछ वाहन बिना नंबर के चलाए जा रहे हैं, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह नियमों का उल्लंघन है या पुलिस को ऐसा अधिकार प्राप्त है।
विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ मामलों में पुलिस जांच, अपराधियों की धरपकड़ या गोपनीय ऑपरेशन के लिए निजी वाहनों को अस्थायी रूप से अधिग्रहित करती है। इन वाहनों पर पुलिस द्वारा ‘अधिग्रहित’ लिखा जाता है, लेकिन तब भी ये वाहन कानून के तहत आते हैं।
इन पर या तो अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए या फिर अधिग्रहण की अवधि, उद्देश्य और अनुमति संबंधित दस्तावेज साथ होने चाहिए। यदि ऐसे वाहन सड़क पर सामान्य स्थिति में, बिना किसी अभियान या अनुमति के चलते पाए जाते हैं, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। इससे पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होते हैं।