सीजी ब्रेकिंग: निलंबित IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह को 50 हज़ार के बाण्ड पर सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि जीपी सिंह राज्य के बाहर रहेंगे और सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में बुलाए जाने पर पेशी पर आना होगा।

बता दें कि EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके साथ ही मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

क्या है जीपी सिंह के खिलाफ मामला :

आईपीएस जीपी सिंह के ठिकाने पर एक जुलाई को एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में एक साथ छापा मारा था। जीपी सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई। दिन भर की जांच के बाद पांच करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। 10 करोड़ की संपत्ति मिलने और इसके बढ़ने की आधिकारिक जानकारी दी गई।

अन्य आरोपों में रायपुर में एक युवक से मारपीट, भिलाई में सरेंडर करने वाले नक्सल कमांडर से रुपयों का लेन-देन, रायपुर में एक केस में आरोपित की मदद का आरोप जीपी सिंह पर लगा। इसके साथ ही जीपी सिंह के घर से कुछ डायरियां भी मिली। जिसमे सरकार के खिलाफ साजिश रचने के संकेत मिले थे। जिसके बाद जीपी सिंह को निलंबित किया गया और केस रजिस्टर्ड हुआ।