Tuesday, March 10, 2026
Home Breaking सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: कलेक्टर की कार्रवाई रद्द

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: कलेक्टर की कार्रवाई रद्द

80

The Duniyadari: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवक्ता दिलीप मिरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कोरबा कलेक्टर द्वारा जारी जिला बदर के आदेश को गैरवाजिब मानते हुए रद्द कर दिया है।

जिला बदर की कार्रवाई का कारण

दिलीप मिरी को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी रहते हुए छत्तीसगढ़िया हितों की मांग को लेकर आंदोलनों के कारण जिला बदर कर दिया गया था। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत कार्रवाई की थी ¹.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में पाया कि जिला बदर करने का आदेश उचित नहीं है और इस तरह की कार्रवाई कानूनन ठोस आधार के बिना नहीं की जा सकती। अदालत के आदेश के बाद अब दिलीप मिरी अपने जिले में वापसी कर सकेंगे .

दिलीप मिरी की वापसी

दिलीप मिरी की वापसी पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानियों में भारी उत्साह और खुशी का माहौल है। 2 सितंबर को दोपहर 1 बजे कोरबा जिले में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा .