हिंदुओं को कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 6 सप्ताह में मांगा जवाब

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On the demand of giving minority status to Hindus in some states, the Supreme Court sought response from the Center in 6 weeks

नई दिल्ली। हिंदुओं को ऐसे राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 6 सप्ताह में राय मांगी है, जहां उनकी आबादी कम है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मामले में अपना फाइनल स्टैंड 6 सप्ताह के भीतर दे। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को करने का फैसला लिया है।

अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को राय देनी चाहिए कि ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं, जहां उनकी संख्या दूसरे समुदायों के मुकाबले कम है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि उसे इस पर राय देने के लिए कुछ और समय चाहिए।

इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने अदालत से इस मामले में जवाब देने के लिए कुछ मोहलत मांगी थी। देश के 10 केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है कि जहां हिंदुओं की आबादी कम है, वहां उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए।

इस मसले पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने अदालत में कहा कि इस मसले पर अब तक नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की ओर से कोई जवाब नहीं मिल सका है। इसके अलावा हिमाचल, यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों से भी जवाब नहीं आ पाया है।