The Duniyadari: रायपुर। होली के अवसर पर शराब दुकानों के खुलने या बंद रहने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि प्रदेश की आबकारी नीति के तहत वर्ष में चार दिन शराब दुकानों को अनिवार्य रूप से बंद रखने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर को तीन और दिन विशेष परिस्थितियों में दुकानें बंद कराने का अधिकार दिया गया है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था और जनहित को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अपने विवेक से किसी भी विशेष दिन, जैसे होली, पर शराब दुकानें बंद रखने का आदेश जारी कर सकते हैं।
फिलहाल संकेत हैं कि इस बार होली के मौके पर प्रदेश में शराब दुकानें सामान्य रूप से खुली रह सकती हैं। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश पर निर्भर करेगा।































