Friday, March 20, 2026
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12वीं के छात्र को हाईकोर्ट से राहत, अवैध शराब मामले में सशर्त जमानत

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12वीं के छात्र को हाईकोर्ट से राहत, अवैध शराब मामले में सशर्त जमानत

बिलासपुर। घर में कथित तौर पर अवैध शराब रखने और बिक्री के आरोप में जेल भेजे गए 12वीं कक्षा के एक छात्र को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रमेश सिन्हा की पीठ ने छात्र को नियमित जमानत देते हुए सख्त हिदायतें भी दी हैं।

मामला सरायपाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि छात्र के घर में अवैध महुआ शराब रखी गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 40 लीटर शराब बरामद होने का दावा किया और छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर 22 फरवरी को छात्र को जेल भेज दिया गया।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्र की ओर से दलील दी गई कि शराब घर के पीछे खुले स्थान से मिली, जहां किसी का भी आना-जाना संभव है। आशंका जताई गई कि किसी ने साजिश के तहत उसे फंसाने के लिए वहां शराब रख दी हो। साथ ही यह भी बताया गया कि छात्र का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसकी 12वीं बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने छात्र के भविष्य को प्राथमिकता दी और जमानत मंजूर कर ली। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छात्र को हर सुनवाई में उपस्थित रहना होगा, जांच में पूरा सहयोग देना होगा और भविष्य में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से दूर रहना होगा।