सिर्फ 3 रुपए की लूट पड़ी भारी, स्मार्ट बाजार को चुकानी पड़ी बड़ी कीमत

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The Duniyadari : बिलासपुर। शहर के रिलायंस स्मार्ट बाजार को महज 3 रुपए की अतिरिक्त वसूली भारी पड़ गई। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए स्टोर प्रबंधन को 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को राशि लौटाने के साथ ही क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने का आदेश सुनाया है।

जानकारी के अनुसार, सरकंडा निवासी 21 वर्षीय जायरा आमिना ने 15 अप्रैल 2025 को सीपत रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट बाजार से 1 किलो टाटा अग्नि लीफ टी खरीदी थी। पैकेट पर एमआरपी 235 रुपए अंकित था, लेकिन बिलिंग के समय उनसे 238 रुपए वसूले गए। शिकायतकर्ता ने पहले कंपनी स्तर पर आपत्ति दर्ज कराई और 22 अप्रैल को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी भेजा, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा। आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल और सदस्य पूर्णिमा सिंह व आलोक पांडे की पीठ ने सुनवाई करते हुए स्टोर को उपभोक्ता को अधिक वसूले गए 3 रुपए लौटाने के साथ ही 2 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 1 हजार रुपए वाद व्यय अदा करने के निर्देश दिए।

आयोग ने स्पष्ट किया कि एमआरपी से अधिक वसूली करना अनुचित व्यापारिक आचरण है और इसे सेवा में कमी माना जाएगा।