सुयश हॉस्पिटल लापरवाही मामला : उपभोक्ता फोरम ने 15 लाख मुआवजे का आदेश सुनाया

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The Duniyadari : कोटा स्थित सुयश हॉस्पिटल में वर्ष 2010 में हुई एक मरीज की मौत के मामले में उपभोक्ता फोरम ने 13 वर्ष बाद निर्णय सुनाया है। आयोग ने अस्पताल प्रबंधन को लापरवाही का दोषी ठहराते हुए परिजनों को आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

निर्णय के अनुसार, अस्पताल को 15 लाख रुपए (6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित) मुआवजा, 1 लाख रुपए मानसिक पीड़ा के हर्जाने तथा 10 हजार रुपए वाद व्यय के रूप में अदा करने होंगे।

मामला वर्ष 2010 का है, जब सड़क दुर्घटना के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हिमांशु सोनी को सुयश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। भर्ती अवधि के दौरान उनकी लेजर सर्जरी की गई थी। छुट्टी मिलने के कुछ दिनों बाद हालत बिगड़ने पर जब उन्हें पुनः अस्पताल लाया गया, तो इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।

परिजनों ने इस घटना को चिकित्सकीय लापरवाही बताते हुए उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद अब आयोग ने अस्पताल की जिम्मेदारी तय करते हुए यह आदेश पारित किया है।