High Court News : अमित बघेल के खिलाफ गिरफ्तारी याचिका खारिज, कोर्ट बोला—जांच में दखल नहीं

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The Duniyadari : रायपुर, 22 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानबाजी के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर निर्णायक फैसला देते हुए इसे खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि जब किसी मामले में आपराधिक जांच पहले से चल रही हो, तब न्यायालय सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही अदालत किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है।

डिवीजन बेंच, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा कर रहे थे, ने टिप्पणी की कि जांच की निगरानी या उसके तरीके को निर्देशित करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कोर्ट के अनुसार, ऐसा करना आपराधिक जांच में अनावश्यक “माइक्रो मैनेजमेंट” होगा।

रायपुर निवासी ने दर्ज कराई थी याचिका

यह याचिका रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल द्वारा दायर की गई थी। अग्रवाल ने अदालत में स्वयं उपस्थित होकर दावा किया कि बघेल लगातार उकसाने वाले भाषण दे रहे हैं और कुछ समुदायों के संबंध में आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं।

FIR होने के बावजूद धीमी कार्रवाई का आरोप

अग्रवाल की याचिका में कहा गया था कि बघेल के खिलाफ जगदलपुर सहित कई स्थानों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने इसे राजनीतिक संरक्षण का परिणाम बताते हुए न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप और गिरफ्तारी का आग्रह किया।

सरकार बोली—जांच पूरी तरह कानून के मुताबिक

राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि दर्ज सभी एफआईआर पर कार्रवाई जारी है और जांच स्थापित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। सरकार ने ढिलाई के आरोपों को आधारहीन बताया।

कोर्ट का निष्कर्ष

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि जब कई मामलों में जांच प्रगति पर है, तब न्यायालय से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। इसी कारण याचिका को खारिज कर दिया गया।