शराब घोटाला मामला: सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

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The Duniyadari : बिलासपुर। बहुचर्चित शराब घोटाला प्रकरण में सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। मामले में सौम्या की ओर से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी, जिसका ACB–EOW ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि 16 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उसी दिन शाम को उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब बुधवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। शराब घोटाले से जुड़े इस मामले में ED की शिकायत पर ACB में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप है।

ED की जांच के अनुसार, तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के कथित सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया।

उल्लेखनीय है कि सौम्या चौरसिया कोयला घोटाला मामले में भी प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। इससे पहले मई माह में सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ सौम्या चौरसिया सहित छह आरोपियों को रिहा किया था, साथ ही उन्हें राज्य से बाहर रहने के निर्देश भी दिए गए थे।